उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना शुरू, उपभोक्ताओं को 100% तक फायदा; बस करना होगा ये आसान काम

लखनऊ 

उत्तर प्रदेश में एक दिसंबर से शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना (UP Electricity Bill Relief Scheme) उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इस योजना के तहत घरेलू और छोटे व्यापारिक उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों पर 100 प्रतिशत तक ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को केवल दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा।

ये भी पढ़ें :  ऐतिहासिक फैसले के बाद भोजशाला में पहली मंगल आरती, दीपों और पटाखों से गूंजेगा परिसर

मुख्य अभियंता मुनीश चोपड़ा ने बताया कि प्रदेश भर के 33 केवी उपकेंद्रों पर उपभोक्ताओं को योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए जगह-जगह प्रचार कैंप भी लगाए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से उपभोक्ताओं को योजना की प्रक्रिया, पात्रता और लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि) के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक दिसंबर से शुरू हो रही इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को बिजली बिल के ब्याज पर 100% छूट प्रदान कर रही है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा दिलाने के लिए मुहिम चलानी जरूरी है।

ये भी पढ़ें :  बरेली को 2,264 करोड़ की सौगात, कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का सपा पर वार – बोले, बदनाम करने की चाल हुई नाकाम

यह योजना मुख्य रूप से एलएमवी-1 श्रेणी के दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एलएमवी-2 श्रेणी के एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। पंजीकरण के बाद उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जिसके तहत एक दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक भुगतान करने वालों को मूलधन में 25 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी।

ये भी पढ़ें :  सीएम डॉ मोहन यादव की खरीददारी, जाना दुकानदारों का हाल, दिया Vocal for Local का मैसेज

 

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment